फर्रुखाबाद: 26 वर्ष पुराने गैंगस्टर एक्ट मामले में अभियुक्त को 2 वर्ष की सजा

फर्रूखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 15 नवंबर 2025 उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के क्रम में अपराधियों को कठोर सजा दिलाने के लिए प्रदेशभर में प्रभावी पैरवी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में फतेहगढ़ पुलिस एवं अभियोजन पक्ष को बड़ी सफलता मिली है।

थाना कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के चर्चित मु0अ0सं0 302/1999 व वाद संख्या 188/2000, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट से संबंधित मामले में अभियुक्त शिवसिंह पुत्र नत्थूसिंह, निवासी बुढनामऊ, को दोषी करार दिया गया है। मामले की विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार एवं कोर्ट मोहर्रिर के अथक प्रयासों और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने दिनांक 15 नवंबर 2025 को अपना निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त को 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

इस महत्वपूर्ण सफलता में एडीजीसी श्री शैलेश कुमार सिंह, को० मो० हेड कॉन्स्टेबल राजेश कुमार, तथा पैरोकार हेड कॉन्स्टेबल श्याम सिंह की भूमिका प्रमुख रही। फतेहगढ़ पुलिस का कहना है कि आगे भी ऐसे मामलों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सख्त सजा दिलाने की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।