फर्रुखाबाद:पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से अभियुक्त अरुण यादव को 5 वर्ष 1 माह की सजा

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 18 जून 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अनुरूप अभियुक्तों को कठोर सजा दिलाने के उद्देश्य से जनपद फतेहगढ़ में एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। थाना राजेपुर क्षेत्र में पंजीकृत आपराधिक प्रकरण में प्रभावी विवेचना और कोर्ट में सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप अभियुक्त को कठोर सजा सुनाई गई है।

अभियुक्त अरुण यादव पुत्र बालकराम, निवासी माधवपुर थाना मऊदरवाजा, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0-67/2020, वाद स0-303/2024 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 457, 380, 411 के तहत मामला दर्ज किया गया था। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध ठोस साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के संयुक्त प्रयासों से दिनांक 18 जून 2025 को माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम), फास्ट ट्रैक कोर्ट, फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त अरुण यादव को 05 वर्ष 01 माह के कठोर कारावास एवं ₹3000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

इस मुकदमे में अतिरिक्त सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) श्री नजमुद्दीन कादरी, कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल अंकुर कुमार तथा पैरोकार कांस्टेबल बब्लू कुमार की सराहनीय भूमिका रही। यह सफलता फतेहगढ़ पुलिस की कानून व्यवस्था एवं न्यायिक प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की दिशा में एक और प्रभावी कदम है।