फर्रुखाबाद,(द दस्तक 24 न्यूज़) जिला कारागार एवं केन्द्रीय कारागार में निरुद्ध निर्धन / गरीब बन्दियों की जमानत राशि एवं जुर्माना आदि के भुगतान के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट डा० वी०के० सिंह की अध्यक्षता में बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत की गयी। बैठक में संजय कुमार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-सदस्य, डा० संजय कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, बद्रीप्रसाद कारापाल, केन्द्रीय कारागार, एवं भीमसैन मुकुंद अधीक्षक जिला कारागार, ने प्रतिभाग किया। समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरम्भ करते हुये भीमसैन मुकुंद द्वारा उत्तर प्रदेश शासन एवं कारागार मुख्यालय के उक्त विषयक जारी प्रक्रिया, शासनादेशों का संक्षिप्त विवरण समिति के समक्ष रखते हुये जिला कारागार, फतेहगढ़ के 04 बन्दियों एवं केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ के 11 बन्दियों के प्रकरण समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया, जिस पर संजय कुमार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कारागार मुख्यालय इस सम्बन्ध में जारी दिशा-निदेर्शों के अनुक्रम में बिन्दु 05 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित श्रेणी जैसे-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, एन०डी०पी०एस० एक्ट, गैरकानूनी गतिविधियां रोक अधिनियम जैसे अपराधों से दण्डित बन्दियों के प्रकरणों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। इस पर विचारोपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश शासन की पूर्व प्रख्यापित समयपूर्व रिहाई के अन्तर्गत वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी के बन्दियों के प्रकरणों को छोडकर अन्य श्रेणी के बन्दियों के प्रकरणों पर विचार किया जाये।
बैठक में केन्द्रीय कारागार द्वारा प्रस्तुत सूची में कुछ प्रकरण अन्य जनपदों के निवासी बन्दियों से सम्बन्धित थे। उनको अन्य जनपदों के मा० न्यायालय द्वारा ही दण्डित किया गया था ऐसे बन्दियों के प्रकरणों पर समिति द्वारा निर्णय द्वारा कि ऐसे प्रकरणों को बन्दी के मूल निवास के जनपद की उक्त विषयक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत/प्रेषित किया जाये। अन्य जनपद के निवासी बन्दियों के प्रकरणों को इस जनपद की समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। विचार के लिए प्रस्तुत किये गये बन्दियों की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन/आंकलन राजस्व विभाग से करा लिया जाये, इसके पश्चात अप्रैल के प्रथम सप्ताह में समिति के विचारार्थ प्रकरण प्रस्तुत किये जाये।
केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ से उपलब्ध कराये गये प्रकरणों में कुछ प्रकरण अन्य जनपद के निवासी बन्दियों से सम्बन्धित हैं, उनके प्रकरणों को अतिशीघ्र सम्बन्धित जिले के सचिव के विचारार्थ प्रेषित कर दिया जाये। जिला कारागार, फतेहगढ़, सदस्य-सचिव को सभी सन्दर्भित बन्दियों की सूची जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा नामित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक-एक प्रति उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।
बैठक के अन्त में भीमसैन मुकुंद अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहगढ़ द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।