फर्रूखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 08 दिसंबर 2025 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु प्रति जोड़ा कुल एक लाख रुपये की धनराशि व्यय किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जनपद फर्रुखाबाद को 440 जोड़ों के सामूहिक विवाह का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
जिलाधिकारी फर्रुखाबाद के निर्देशानुसार यह सामूहिक विवाह कार्यक्रम 12 दिसंबर 2025 को मेजर एस.डी. सिंह यूनिवर्सिटी, भोजपुर (बघार), कानपुर रोड, कमालगंज में आयोजित किया जाएगा। योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारियों तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं।
पात्र इच्छुक जोड़े योजना का लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://www.cmsvy.upsdc.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही ग्राम प्रधानों के माध्यम से भी योजना का व्यापक प्रचार कराया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थी योजना से जुड़ सकें।
पात्रता की प्रमुख शर्तें
योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए कन्या के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। कन्या की आयु विवाह की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। पात्रता प्रमाण के रूप में शैक्षिक अभिलेख, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड अथवा आधार कार्ड मान्य होंगे।
योजना का लाभ अविवाहित कन्या के साथ-साथ विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं को भी दिया जाएगा, जिनका कानूनी रूप से विवाह विच्छेद हो चुका हो और जो पुनर्विवाह करना चाहती हों। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वहीं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक निर्धारित की गई है।
आर्थिक एवं सामग्री सहायता
योजना के अंतर्गत प्रति जोड़ा कुल एक लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। इसमें से 60 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से अंतरित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त 25 हजार रुपये की धनराशि वैवाहिक उपहार सामग्री पर खर्च की जाएगी, जिसमें साड़ी, पेटीकोट, चुनरी, कपड़े, चांदी की बिछिया व पायल, घरेलू उपयोग की सामग्री, बिस्तर, कंबल, पंखा, कूलर सहित अन्य आवश्यक सामान शामिल हैं। वहीं कार्यक्रम के आयोजन, भोजन, पंडाल, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर 15 हजार रुपये प्रति जोड़ा व्यय किए जाएंगे।
निःशुल्क विवाह, सभी समुदायों को लाभ
योजना के अंतर्गत वर एवं कन्या पक्ष से किसी भी प्रकार का पंजीकरण शुल्क या दान नहीं लिया जाएगा। विवाह पूरी तरह निःशुल्क होगा तथा सभी धर्मों, समुदायों और वर्गों के पात्र आवेदकों को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
प्रशासन ने जनपद के पात्र परिवारों से अपील की है कि वे समय से योजना में पंजीकरण कराकर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाएं और अपनी बेटियों के सुखद दांपत्य जीवन की शुरुआत करें।
