फर्रुखाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी से आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को दो मामलों में दो वर्ष का कारावास

फर्रूखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 08 दिसंबर 2025 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ महोदय के निर्देशन में अपराधियों को अधिक से अधिक सख्त सजा दिलाने हेतु जनपद स्तर पर प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में फतेहगढ़ पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष की संयुक्त कोशिशों से आर्म्स एक्ट के एक अभियुक्त को न्यायालय से सजा दिलाई गई है।

थाना राजेपुर, जनपद फतेहगढ़ में अभियुक्त वी.पी. यादव पुत्र आशाराम निवासी भुडिया भेड़ा के विरुद्ध मु0अ0सं0 116/2019 वाद संख्या 13518/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया था। विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय एसीजेएम-08 न्यायालय द्वारा दिनांक 08 दिसंबर 2025 को अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए 02 वर्ष का कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

इसी अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजेपुर में दूसरा मामला मु0अ0सं0 201/2019, वाद संख्या 13519/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में भी पंजीकृत था। इस प्रकरण में भी विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल की गई। फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष एवं न्यायालय पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर की अथक मेहनत से इस मामले में भी अभियुक्त को दोषी ठहराया गया। माननीय एसीजेएम-08 न्यायालय ने दिनांक 08 दिसंबर 2025 को अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

इन दोनों मामलों में प्रभावी पैरवी में पीओ श्री चन्द्रेश कुमार, को० मो० म० का० आरती शर्मा तथा पैरोकार का० बब्लू कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

फतेहगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि अपराधियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई और न्यायालय में मजबूत पैरवी के माध्यम से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है।