फर्रूखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 11 जून 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ के निर्देश पर अपराधियों को सख्त सजा दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत फतेहगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र में वर्ष 2014 में दर्ज एक गंभीर मामले में तीन अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषसिद्ध कर कठोर सजा सुनाई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियुक्तगण
1. पवन शुक्ला पुत्र सुनील कुमार
2. मोनू उर्फ नवीन कटियार पुत्र रामनरेश
3. कलेक्टर पुत्र नंदकिशोर
(तीनों निवासी – महरुपुर सहजू, थाना कोतवाली फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद) के विरुद्ध मु0अ0सं0 293/2014, वाद सं0 42/2014, धारा 304/34, 506 भा.द.वि. एवं 3(1)X एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया था।
मामले की विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। इसके उपरांत फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकारों/कोर्ट मोहर्रिर द्वारा सतत प्रयास और प्रभावी पैरवी के चलते मा० एडीजे द्वितीय एससी/एसटी कोर्ट, फर्रुखाबाद ने अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए दिनांक 11 जून 2025 को प्रत्येक को 8-8 वर्ष का कठोर कारावास एवं 30-30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
इस महत्वपूर्ण सफलता में एडीजीसी श्री हरिनाथ सिंह, एडीजीसी श्री अनुज कटियार, कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल बंटी कुमार तथा पैरोकार हेड कांस्टेबल शैलेन्द्र कुमार की सराहनीय भूमिका रही।
फर्रुखाबाद पुलिस की यह कार्रवाई यह दर्शाती है कि न्याय सुनिश्चित कराने हेतु पुलिस व अभियोजन विभाग पूरी निष्ठा व प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं।