जिला सत्र न्यायलय के स्पेशल जज ईसी एकट न्यायलय मे बिजली चोरी के केसो की सुनवाई होती है जिला पंचायत सदस्य एवं भाजपा नेता राजेश खटीक के विरुद्ध बिजली चोरी का आरोप पत्र एंटी पाँवर थेप्ट विधुत थाने द्वारा न्यायलय मे दाखिल किया गया है जिस पर न्यायधीश ई सी एक्ट ने संज्ञान लेते हुये न्यायलय मे उपस्थिति होने का सम्मन जारी किया।
घटना 28 नवंबर 2020 की है। विधुत प्रवर्तन दल के अवर अभियंता अजीत सिंह , उपनिरीक्षक लाल सिंह व एसडीओ ब्रजेश व टीम ने मोहल्ला गाडीवान थाना कोतवाली निवासी राजेश खटीक पुत्र रामप्रकाश खटीक के घर पर पहुँचे मोके पर चेकिंग टीम ने देखा की राजेश खटीक के घर पर बिना विधुत संयोजन के दो कोर की केबिल विधुत की लाइन पर डाल के अवैध रूप से बिजली की चोरी कर रहे थे। संयोजन से संबधित कोई पेपर टीम को नहीं दिखा पाए।
टीम के द्वारा मोके की विडिओ ग्राफ़ी की गई। टीम के द्वारा मुकदमा एंटीपाँवर थेप्ट मे दर्ज कराया। आरोपी समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत सदस्य भी है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में है। अधिशासी अभियंता विद्युत ने राजस्व के 106487 रुपए व सम्मन जमा करने के लिये नोटिस भी भेजा। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी रुपया जमा नहीं किया। विवेचना मे बिजली चोरी का आरोप साबित करते हुये। विवेचना अधिकारी ने आरोप पत्र न्यायालय मे भेज दिया। जिसमे न्यायालय द्वारा सम्मन जारी करते हुये न्यायालय ने 28 जनवरी न्यायालय में उपस्थित होने की तारीख नियत की है।