फर्रुखाबाद में अपराधियों को कड़ी सजा– पुलिस व अभियोजन की प्रभावी पैरवी से मिली सफलता

फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 23 सितम्बर 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लखनऊ के निर्देशानुसार अपराधियों को अधिकतम सजा दिलाने के अभियान के तहत फर्रुखाबाद पुलिस व अभियोजन टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। जिले की विभिन्न अदालतों में गंभीर अपराधों में दोषसिद्ध अभियुक्तों को कठोर कारावास और भारी अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

1. प्रवीन कुमार उर्फ नन्हें को 5 वर्ष की सजा

अभियुक्त प्रवीन कुमार उर्फ नन्हें पुत्र अनिल यादव निवासी अमीलपुर थाना मऊदरवाजा के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 511/2021, वाद संख्या 103/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत था। विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अभियोजन की प्रभावी पैरवी से एडीजे-02 एससी/एसटी कोर्ट ने अभियुक्त को 5 वर्ष का कारावास व ₹25,000 अर्थदंड से दण्डित किया।

2. अनिल कुमार को आजीवन कारावास

अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र रामेश्वर यादव निवासी अमीलपुर थाना मऊदरवाजा के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 427/2021, वाद संख्या 77/2022 धारा 302/34 भादवि एवं 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट दर्ज था। कठोर विवेचना और सशक्त पैरवी के बाद अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास तथा ₹1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

3. अनिल कुमार को एक और मामले में 5 वर्ष की सजा

इसी अभियुक्त अनिल कुमार के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 432/2021, वाद संख्या 1241/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट भी दर्ज था। मामले में दोषसिद्ध पाए जाने पर 5 वर्ष का कारावास व ₹25,000 अर्थदंड से दण्डित किया गया।

4. गैंगेस्टर एक्ट में चार अभियुक्त दोषसिद्ध

अभियुक्तगण शिवनन्दन उर्फ शिवन्नी, अजयपाल, रामपाल पुत्रगण विशुनदयाल (निवासी ग्राम नौली, थाना मेरापुर) तथा रामअवतार पुत्र धारासिंह (निवासी ब्राहिमपुर, थाना मेरापुर) के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 163/1995, वाद संख्या 51/1996 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत था।

वर्षों से लंबित इस मामले में कड़ी पैरवी के उपरांत स्पेशल गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट ने अभियुक्तों को 6-6 वर्ष का कठोर कारावास व ₹10-10 हजार अर्थदंड से दण्डित किया।

पुलिस-प्रशासन की सराहनीय पहल

इन मामलों में फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर ने अथक प्रयास कर अपराधियों को सजा दिलाई। एडीजीसी श्री अनुज कटियार, श्री हरिनाथ सिंह एवं श्री शैलेश कुमार, कोर्ट मोहर्रिर/पैरोकार: का. बन्टी कुमार, का. नितिन कुमार, हे.का. राजेश कुमार, हे.का. श्यामजी

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के स्पष्ट निर्देश थे कि अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु विवेचना से लेकर पैरवी तक पूरी गंभीरता बरती जाए। फर्रुखाबाद पुलिस व अभियोजन टीम ने इस दिशा में उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है।

यह कार्रवाई न केवल अपराधियों में भय पैदा करेगी बल्कि आमजन में यह संदेश भी देगी कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। फर्रुखाबाद पुलिस और अभियोजन पक्ष की इस संयुक्त सफलता ने प्रदेश सरकार के अपराध मुक्त समाज के संकल्प को और मजबूत किया है।

“पुलिस व अभियोजन की प्रभावी पैरवी से हत्यारे को आजीवन कारावास, गैंगेस्टरों को 6-6 वर्ष की सजा”।