सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने पीलीभीत-बस्ती नेशनल हाईवे (730) पर वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया। मंगलवार को ओवरलोड वाहनों नियम विरुद्ध संचालित होते स्कूली वाहनों एवं अनाधिकृत रूप से संचालित हो रही बसों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। ओवरलोड संचालित वाहनों की चेकिंग के दौरान तीन वाहन जोकि निर्धारित क्षमता से अधिक मात्रा में मोरंग गिट्टी आदि का परिवहन करते पाए गए।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने पीलीभीत-बस्ती नेशनल हाईवे (730) पर वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया। इस दौरान दो वाहनों को सीज किया गया तथा एक का चालान कर दिया गया।
मंगलवार को ओवरलोड वाहनों, नियम विरुद्ध संचालित होते स्कूली वाहनों एवं अनाधिकृत रूप से संचालित हो रही बसों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। ओवरलोड संचालित वाहनों की चेकिंग के दौरान तीन वाहन जोकि निर्धारित क्षमता से अधिक मात्रा में मोरंग, गिट्टी आदि का परिवहन करते पाए गए। जिनमें से दो वाहनों को गढ़वाखेड़ा पुलिस चौकी में सीज कर दिया गया। एक वाहन के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई।
दो साल पहले खत्म हो गई थी फिटनेस वैद्यता
इन तीन वाहनों से क्रमशः 65000 72000 एवं 85000 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। इसी प्रकार अनाधिकृत स्कूली वाहनों की चेकिंग के दौरान एक स्कूली वाहन फिटनेस वैद्यता वर्ष 2021 में ही समाप्त हो गई थी किंतु स्कूली बच्चों का परिवहन करती पाया गया।
इस वाहन को गढ़वाखेड़ा पुलिस चौकी में सीज कर दिया गया एवं एक निजी वाहन जोकि 7 सीटर क्षमता की थी जबकि 13 स्कूली बच्चों का परिवहन करता पाया। इस वाहन के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। साथ ही 2021 में फिटनेस समाप्त स्कूली वाहन के स्कूल प्रबंधन को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया।
अनाधिकृत वाहनों से स्कूली बच्चों को लाने-जाने पर पाबंदी
एआरटीओ द्वारा पूरनपुर क्षेत्र में विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधकों से वार्ता कर स्कूली वाहनों से ही बच्चों को लाने ले जाए जाने को कहा। अनाधिकृत वाहनों से छात्र-छात्राओं को लाने ले जाने पर पाबंदी लगाई जाने को जागरूक किया गया।
एआरटीओ ने बताया कि आगामी पर्व धनतेरस दीपावली भैया दूज मनाने के लिए अपने गृह जनपदों को लौटाने वाले श्रमिकों के अनाधिकृत सवारी वाहनों की चेकिंग के दौरान दो बसें परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हुए दिल्ली से पलिया एवं दिल्ली से लखीमपुर खीरी को जा रही थी। इन दोनों वाहनों के विरुद्ध परमिट सदस्यों के उल्लंघन के अभियोग में चालान की कार्रवाई की गई तथा 42000 जुर्माना वसूल किया गया।