बरेली – वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्ति अपनी पुत्रियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत नवीन प्रक्रियानुसार आनलाइन करें आवेदन।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी श्री वीरपाल ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर ) के गरीब व्यक्ति अपनी पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान (प्रति शादी रूपए 20,000.00) योजनान्तर्गत जिन अभिभावकों की पुत्रियों की शादी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2023 के मध्य होने वाली है ऐसे समस्त अभिभावक आनलाईन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन भरे जाने हेतु सर्वप्रथम आवेदक द्वारा आनलाइन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर तथा जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक (जिसमें पूर्ण विवरण स्पष्ट हो), शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) शादी अनुदान पोर्टल http://shadianudan.upsdc.gov.in पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना नम्बर अंकित कर अधार अभिप्रमाणित की प्रक्रिया शुरु करेगा। उन्होंने कहा कि शादी अनुदान पोर्टल पर वित्तीय वर्ष 2023-24 से आवेदन तथा पुत्री, जिसकी शादी अनुदान हेतु आवेदन किया जा रहा है, दोनो का आधार आधारित ई-कए0वआई0सई0 सुनिश्चित किया जाना है। अतः आधार से लिंक मोबाईल नम्बर साथ होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि आवेदक द्वारा शादी का प्रमाण पत्र/शादी का कार्ड पठनीय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैक पाठकीय हो प्रथम पृष्ठ जिसमें आवेदक (खाताधारक व बैंक का नाम, बैंक का खाता संख्या व आई.एफ.सी कोर्ड का विवरण स्पष्ट अंकित हो) उन्होंने कहा कि आधार का अभिप्रमाणित पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं मोबाईल पर प्राप्त ओ0टई0पई0 के माध्यम से लांगिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। उन्होंने कहा कि शादी अनुदान हेतु प्रथम आगत प्रथम सिद्धान्त के अनुरुप बजट की सीमा तक प्राप्त आवेदन-पत्रों पर नियमानुसार निर्धारित अनुदान राशि का भुगतान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि योजना में विधवा एवं दिव्यांग आवेदकों को वरीयता प्रदान की जायेगी। उन्होंने कहा कि आवेदन केवल शादी के दिनांक से 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है। किन्तु उक्त अवधि की गणना अर्थात आवेदन करने हेतु पुत्री का विवाह वित्तीय वर्ष 2023-24 में अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विवाह हेतु पुत्री की आयु शादी की तिथि से 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की मांग अगले वर्ष में अग्रेषित नही होगी।

रिपोर्टर परशुराम वर्मा