बरेली – बिशारत थाना क्षेत्र में गेहूं के अवशेष खेत में जलाने वालों पर देर से ही सही होगी कार्रवाई, SDM को भेजी गई रिपोर्ट

आंवला – खेत में गेहूं के अवशेष जलाने वाले किसानों पर कार्यवाही तय मानी जा रही है। इस बाबत बिशारतगंज पुलिस ने किसानों को चिन्हित कर उप जिला अधिकारी (SDM) को रिपोर्ट भेजी। बिशारतगंज थाना क्षेत्र के इस्माईलपुर से कुछ खेत मालिकों ने गेंहू कंपायन से कटवाकर खेतों में पड़ी उसकी पराली (अवशेष) जलाये जाने का मामला सामने आया था। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। उच्चाधिकारियों के आदेश पर वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए थाना बिशारतगंज पुलिस ने गांव पहुंचकर मामले की पड़ताल की तो मामला सही पाया गया। जांच में कुछ खेत मालिकों की पहचान की गई और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एसडीएम आंवला को रिपोर्ट भेजी गई है। एनजीटी ने खेतों में फसल अवशेष जलाने वालों पर दंडात्मक कानून बनाएं हैं। पराली (किसी भी प्रकार के अवशेष) खेतों में जलाने पर जहां ढाई से लेकर 15 हजार रुपये तक जुर्माने की राशि तय की गई है तो वहीं, दोबारा जलाते हुए पकड़े जाने पर कृषि विभाग से मिलने वाले अनुदान से भी वंचित किया जा सकता है। इस मामले की जांचकर कर रहे क्राइम इंस्पेक्टर अर्जुन यादव ने बताया कि वर्तमान ग्राम प्रधान अरविंद कुमार, कौशल सिंह सहित अन्य खेत मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए रिपोर्ट तैयार कर एसडीएम आंवला को भेज दी है।

रिपोर्टर परशुराम वर्मा