बरेली-BDA की बड़ी कार्यवाही,तस्कर के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

बरेली/यूपी आज दिनांक 23-12-2021 को बी0डी0ए0 की प्रवर्तन टीम द्वारा तस्कर के अवैध निर्माण के विरूद्ध की गयी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही।

बरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत श्री शाहिद उर्फ छोटे प्रधान एवं श्रीमती केसर जहॉ पत्नी श्री अशफाक खॉ द्वारा आला हजरत कालोनी ग्राम ठिरिया निजावत खॉ नरियावल शाहजहॉपुर रोड, बरेली पर लगभग 200 वर्गमी0 क्षेत्रफल में आलीशान तीन मंजिला भवन का निर्माण बरेली विकास प्राधिकरण की बिना अनुमति के कराया गया था।

उक्त अवैध निर्माण के विरूद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण के सहायक अभियन्ता श्री अनिल कुमार एवं अवर अभियन्तागण मो बाकर, श्री सुनील कुमार गुप्ता, श्री अजय कुमार शर्मा, श्री एस0के0 सिहं आदि प्रवर्तन टीम एवं थानाध्यक्ष, थाना कैण्ट बरेली की पुलिस बल एवं पी0ए0सी0 की मौजूदगी में आज दिनांक 23-12-2021 को उक्त अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सफलतापूर्वक सम्पादित की गयी।

बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक लगभग 20 तस्करों के अवैध निर्माणों के विरूद्ध कार्यवाही की जा चुकी है, जिसमें श्री नोमान एवं श्री रेहान पुत्रगण श्री इस्लाम द्वारा शाहजहॉपुर रोड पर नकटिया पुलिस चौकी के सामने लगभग 120 वर्गमी0 में व्यवसायिक दो मंजिलें भवन का निर्माण एवं श्रीमती शाहिदा पत्नी श्री इस्लाम व अन्य द्वारा ख्बाजा मस्जिद के निकट लगभग 150 वर्गमी0 में दो मंजिलें भवन का निर्माण, श्रीमती रेहाना बेगम द्वारा बड़ा बाईपास के ग्रीन बैल्ट से प्रभावित लगभग 10 बीघा क्षेत्रफल में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण, पुराना रामपुर रोड के किनारे 07 दुकानों का व्यवसायिक निर्माण एंव शॉपिंग काम्पलैक्स का अवैध निर्माण आदि के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा सम्पादित की गयी।

बरेली विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बिना विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये कराये गये अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध प्रभावी रूप से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। अनाधिकृत निर्माण चाहे वह किसी कालोनाइजर द्वारा कराया गया हो या किसी तस्कर द्वारा कराया गया हो अथवा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कराया गया हो, के निर्माणों पर प्राधिकरण स्तर से किसी प्रकार की शिथिलता नही बरती जायेगी। अनाधिकृत निर्माणों को प्राथमिकता के आधार पर ध्वस्तीकरण अभियान में सम्मिलित करते हुए उनके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाती रहेगी।
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