आंवला/बरेली: नगर पंचायत सिरौली के प्रसिद्ध समाजसेवी एवं तेज तर्रार युवा सख्शियत एडवोकेट सैयद शाह आलम ने जनपद बरेली के कॉंग्रेस जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक बेग शकलैनी के विरुद्ध थाना कोतवाली आंवला में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। सैयद शाह आलम का कहना है कि उन्होंने कुछ राजस्व अभिलेखों का निरीक्षण किया था तो ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जो ग्राम केसरपुर थाना सिरौली जनपद बरेली का रहने वाला है जो कि वर्तमान में कस्वा सिरौली में रह रहा है ने दो अलग-अलग व्यक्ति अकबर शाह व इब्राहीम बेग को उनकी मृत्यु के उपरान्त षड़यंत्र कर फर्जी व कूटरचित तरीके से अपना सगा पिता दर्शाकर दोनों ही मृतक व्यक्तियों की सम्पत्ति में अपना नाम बतौर वारिस दर्ज अभिलेख करा लिया है जो कि विधि विरुद्ध है। सैयद शाह आलम ने उक्त बाबत जब क्षेत्रीय व्यक्तियों से जानकारी निकाली तो ज्ञात हुआ कि स्व. अकबर शाह अल्वी जाति के व्यक्ति थे जबकि इब्राहीम बेग मुगल समुदाय से सम्बन्ध रखते थे अर्थात उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के नहीं वल्कि दो अलग-अलग व्यक्तियों के हैं। एडवोकेट सैयद शाह आलम ने उक्त बाबत न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) आंवला में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर थाना आंवला में अभियोग पंजीकृत कराये जाने की याचना की तथा न्यायालय को सम्पूर्ण वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि एक ही व्यक्ति के दो सगे पिता नहीं हो सकते हैं तथा कहा कि यदि उक्त व्यक्ति की माता के दो विवाह भी हुये हैं तो भी उक्त व्यक्ति दोनों मृतकों की सम्पत्ति हासिल करने एवं उन दोनों मृतकों को अपना सगा पिता उद्घोषित करने का अधिकार नहीं रखता है। उक्त कथन के दृष्टिगत न्यायालय ने प्रश्नगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया अपराध का होना स्वीकारते हुए थानाध्यक्ष आंवला को अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिए तत्पश्चात थाना कोतवाली आंवला में कॉंग्रेस जिलाध्यक्ष के विरुद्ध कई संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
रिपोर्टर – परशुराम वर्मा