बलौदाबाजार: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोरोना से मृतक के परिजनों को ₹50000 की आर्थिक सहायता राशि सरकार द्वारा दिए जाएंगे। इसके लिए संबंधित तो द्वारा कोविड से मृत सर्टिफिकेट के साथ आवेदन करना होगा। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव तथा राहत आयुक्त रिता शांडिल्य ने कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पत्र लिखा है इसके अनुसार जिले के संबंधित आवेदक निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन तहसील कार्यालय में 27 सितंबर से 30 दिन के भीतर जमा कर सकते हैं स्वास्थ्य विभाग बलौदा बाजार के अनुसार जिले में 518 लोगों की मौत कोविद से हुई है इन सभी लोगों के निकट परिजन को यह सहायता राशि दी जाएगी। आवेदक आवेदन पत्र के साथ सीडैक द्वारा जारी कोविड-19 से मृत्यु प्रमाण पत्र, आवेदक का आधार नंबर छाया प्रति और आवेदक के बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। सभी दस्तावेजों को तहसील व जिला कार्यालय में जमा कर सकते हैं