आँवला – कस्बा आँवला के मोहल्ला अशोक नगर निवासी रामधारा ने बताया कि मैंने अपनी पुत्री की शादी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 25 नवंबर 2020 को की थी। शादी में उपहार स्वरूप सभी सामान दिया था। गोद भराई में 5लाख रुपये और लग्न में 10 लाख रुपये नगद दिए थे। विपक्षी पति शैलेंद्र, देवीशरण, उर्मिला, शिवांगी, विशेष कुमार निवासीगण मोहल्ला गगन विहार कॉलोनी इज्जत नगर बरेली, और रमेश निवासी सिरसा दबरई जिला बदायूं उक्त दहेज से खुश नहीं थे, और 1 महीने के बाद चार पहिया गाड़ी और 10लाख रुपये की मांग करने लगे। आये दिन पुत्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे और मारपीट करने लगे तथा मानसिक शारीरिक परेशान करते हैं। जब उनसे बात की तो सभी ने एक राय होकर मारा पीटा और मेरी पुत्री को धक्के मार कर घर से निकाल दिया तथा जब वार्ता हुई तो ससुरालियों ने कहा कि तलाक का मुकदमा दायर कर दिया है। पीड़िता के आधार पर पुलिस ने दहेज एक्ट अधिनियम के तहत पति शैलेंद्र, देवीशरण, उर्मिला, शिवांगी, विशेष कुमार, और रमेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रिपोर्टर – परशुराम वर्मा