कानपुर देहात:(द दस्तक 24 न्यूज़) 05 जून 2025 जिले में न्याय व्यवस्था ने एक बार फिर अपना सख्त और निर्णायक रुख दिखाते हुए नाबालिग की निर्मम हत्या के आरोपी को मृत्युदंड तथा ₹15 लाख 30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला थाना भोगनीपुर क्षेत्र से जुड़ा है, जहां 23 जुलाई 2024 को एक युवक ने वादी की भांजी की हत्या कर दी थी।
घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अभियोग दर्ज किया और मामले की विवेचना अत्यंत वैज्ञानिक और गुणवत्तापूर्ण तरीके से की। कानपुर देहात पुलिस ने साक्ष्यों के संग्रहण से लेकर तकनीकी विश्लेषण और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दिनांक 20 सितंबर 2024 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
लगातार सुनवाई के बाद आज, 05 जून 2025 को माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर ₹15 लाख 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
पुलिस की कार्यशैली की सराहना
जनता और प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस की सक्रियता, पेशेवर जांच प्रक्रिया और समयबद्ध न्यायिक कार्रवाई की सराहना की है। यह निर्णय न सिर्फ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि समाज में अपराधियों को स्पष्ट संदेश भी देता है कि अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
न्याय की जीत
इस निर्णय को समाज में कानून के प्रति विश्वास को और मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। पीड़ित परिवार ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया और न्यायपालिका तथा पुलिस विभाग का आभार व्यक्त किया।