मिशन वात्सलय के अन्तर्गत आज दिनांक 8.05.2025 को उप जिलाधिकारी/ जिला प्रोबेशन अधिकारी के निद्रेशन में ब्लॉक अमांपुर में खण्ड विकास अधिकारी मुकेश कुमार की अध्यक्षता मे ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति, व बाल विवाह टास्कफोर्स की बैठक में अनाथ वेसहारा बच्चों को स्पांशरशिप व मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की जानकारी दी. खण्ड विकास अधिकारी ने बच्चों से संबंधित विभागों से सम्नवय स्थापित कर कार्य करने की अपील की, संरक्षण अधिकारी, ललितेश चौहान ने बाल विवाह निधारित आयु से पहले न होने दें, बाल विवाह की सूचना 1098, 112,181 पर अवगत कराये उन्होने यह भी बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा-9 एवं 10 के अन्तर्गत बाल विवाह सम्पादित किये जाने पर 1 लाख रुपये का जुर्माना अथवा 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। बाल विकास परियोजना अधिकारी, सतीश ने ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक कराकर बच्चों के महत्वपूर्ण हितों की जानकारी रखने तथा अत्यंत गरीब अनाथ, बच्चो का चयन करने हेतु बैठक मे उपास्थित अंगनबाडी कार्यकत्रियों को निद्रेशित किया lखंड विकास अधिकारी द्वारा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने हेतु प्रेरित किया
कासगंज में बाल विवाह रोके जाने हेतु जागरुक किया ?
