थाना बिलसंडा क्षेत्र के गांव फिरसाह चुर्रा निवासी रामपाल ने थाना बिलसंडा पर एक अगस्त सन 2018 को दी तहरीर में कहा कि बहू माल-जेवर लेकर मायके चली गई थी। उनका पुत्र राजेश पत्नी नीतू को विदा कराने ग्राम चरखौला स्थित ससुराल गया था। ससुराल पहुंचने पर ससुर राम प्रसाद और उसके दो बेटों ने माल जेवर लौटाने से इन्कार कर दिया।
बेटे की पिटाई करने के साथ ही उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। आहत होकर उसने ससुराल में ही कीटनाशक पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर उपचार के लिए बरेली ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की।
विवेचक ने आरोपी राम प्रसाद के पुत्रों का नाम साक्ष्य के अभाव में विवेचना में विलुप्त करते हुए राम प्रसाद के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना ने दोनों पक्षों की दलीलें व गवाहों को सुनने, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाते हुए ससुर को सजा सुनाई।