कन्नौज: 14 सितम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लवली जायसवाल की देखरेख में जनपद न्यायालय कन्नौज से माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्नौज श्री चन्द्रोदय कुमार द्वारा आगामी दिनांक 14.09.2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखा कर परिवार न्यायालय, एम०ए०सी०टी० कोर्ट, पुलिस कार्यालय, कलेक्ट्रेट, विकास भवन, सी०एम०ओ०, नगरपालिका सदर जिला अस्पताल, से होते हुये पाल चौराहा, तहसील सदर, ग्राम न्यायालय तिर्वा, तहसील तिर्वा, एवं बाह्य न्यायालय छिबरामऊ, तहसील छिबरामऊ के गाँवों के साथ ही साथ अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जनपद न्यायालय कन्नौज से रवाना किया गया। इस मौके पर अपर जनपद न्यायधीश-प्रथम/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत लोकेश वरूण तथा समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, पैनल अधिवक्ता, पराविधिक स्वयं सेवक एवं समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
इसी कम में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना परितोष अधिकरण, जिलाधिकारी कन्नौज, पुलिस अधीक्षक कन्नौज, मुख्य चिकित्साधिकारी कन्नौज, द्वारा प्रचार-प्रसार वाहन को हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया गया, जिससे प्रत्येक तहसील के गाँवों एवं सुदुर क्षेत्रों में लोक अदालत का व्यापक प्रचार प्रसार हो सके, एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से लोंगों को जागरूक किया जा रहा है।
तद्धपरान्त सचिव श्रीमति लवली जायसवाल द्वारा लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में पत्रकार बन्धुओं के साथ बैठक आहूत कर 14 सितम्बर 2024 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत अधिक से अधिक व्यापक प्रचार प्रसार किये जाने के निर्देश दिये गये एवं एवं एफ०एम० रेडियो voice of kannauj में लोक अदालत की आवश्यता एवं लाभ के विषय पर कार्यक्रम कर लोक अदालत में अपने-अपने मामलों को सुलह-समझौते के माध्यम से निपटाने हेतु जनपद कन्नौज के वादकारियों से अपील की गयी।
विधिक साक्षरता एवं जागरूकता के क्रम में तहसील तिर्वा एवं छिबरामऊ के पराविधिक स्वयं सेवक अजीत
रिया एवं सीमा बानो द्वारा पशु क्रूरता और जानवरों की सुरक्षा एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही परोपकारी योजनाओं एवं उ०प्र० मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन कर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के सम्बन्ध में बताया कि पशुओं को अनावश्यक दर्द पहुँचाने या पीड़ा देने से रोकना है जिसके लिये अधिनियम में पशुओं के प्रति अनावश्यक क्रूरता और पीड़ा पहुँचाने के लिये दंड का प्रावधान किया गया है एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही परोपकारी योजनाओं एवं उ०प्र० मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के सम्बन्ध में विस्तार से बताया इसके अतिरिक्तं लोक अदालत के माध्यम से सरता न्याय प्राप्त करने की जानकारी प्रदान कर आगामी दिनांक 14 सितम्बर 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार कर पम्प्लेट्स का वितरण किया गया।

कन्नौज से संवाददाता पूनम शर्मा

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