पीलीभीत के जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने गैंगस्टर शाहिद उर्फ पप्पू उर्फ मल्लू को संरक्षित पशुओं का वध कर अवैध रूप से धन अर्जित करने के मामले में दोषी ठहराते हुए 1,24,69,615 रुपये की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। संपत्ति कुर्क करने के लिए बीसलपुुर के उपजिलाधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया गया है।
पीलीभीत के एसपी की आख्या पर बीसलपुर के गांव मीरपुर वाहनपुर निवासी शाहिद के विरुद्ध 24 जून 2024 को वाद दायर किया गया। दियोरियाकलां के प्रभारी निरीक्षक की ओर से बताया गया कि शाहिद के खिलाफ थाना बीसलपुर में वर्ष 2006 से 2021 तक कई मामले संरक्षित पशुओं का वध करने और अन्य अपराधों में दर्ज हैं।
आरोपी की ओर से इन अपराधों से आय अर्जित की गई है। इस धन से आरोपी ने छह साल पहले गांव वाहनपुर के बाजार में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर एक आलीशान मकान बनवाया है। मकान में एक इलेक्ट्रानिक की दुकान का संचालन भी किया जा रहा है।
गांव में पानी की टंंकी के पास दूसरा मकान बनवाया जा रहा है। दूसरे मकान में दो भैंस रखकर भ्रमित करने के लिए डेयरी के संचालन का दिखावा किया जा रहा है। इसके साथ ही आरोपी ने इसी धन से अपने बेटे साजिद के नाम पर तीन मोटरसाइकिलें, एक महिंद्रा बोलेरो नियो कार और रिश्तेदार के नाम बोलेरो मैक्स ट्रक खरीदा है।
बताया कि इन सभी वाहनों का प्रयोग वह संरक्षित पशुओं से संबंधित अपराधों व अन्य मामलों को अंजाम देने में करता है। सभी पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार सिंह ने आरोपी शाहिद को दोषी ठहराते हुए गैरकानूनी रूप से अर्जित धन से क्रय की गई संपत्ति जिसकी कुल कीमत 1.24 करोड़ रुपये है, को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने आदेश देते हुए कहा है कि जब तक शाहिद की ओर से इस संपत्ति के विधि के अनुसार साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किए जातेे हैं तब तक इसे कुर्क रखा जाए।