उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गुरुवार को दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई हुई। पति पर दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी की जलाकर हत्या करने का आरेापा था। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी पति को दोष मुक्त कर दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला जज ने यह फैसला सुनाया।
मूल रूप से कन्नौज जिले के छिबरामऊ थाना अतंर्गत सुभाषनगर निवासी संगीता की शादी वर्ष 2011 में थाना कोतवाली के ग्वालटोली गांव निवासी राजेश उर्फ सोनू के साथ हुई थी। संगीता की मां शकुंतला देवी का आरोप था कि दहेज की मांग को लेकर राजेश अक्सर संगीता को प्रताड़ित करता था।
24 अगस्त 2017 को शकुंतला देवी ने राजेश के खिलाफ दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर संगीता की जलाकर हत्या कर देने की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करके राजेश के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज की कोर्ट में हुई।
अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाही देने वाले गवाह अदालत में राजेश के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं कर सके। बचाव पक्ष के वकील ने आरोप साबित नहीं होने पर राजेश को बरी करने की दलील दी। अपर जिला जज ने राजेश को पत्नी की हत्या करने के आरोप से बरी कर दिया है।