पूरनपुर में सेहरामऊ उत्तरी थाना के गांव केसरियापुर निवासी अंकित की पत्नी चंद्रा देवी (25) की मौत गला दबाने से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद पुलिस ने चंद्रादेवी के पति अंकित, सास विटोली देवी, ससुर बिल्लू और चचिया ससुर रामहरीश के खिलाफ दर्ज दहेज उत्पीड़न के मुकदमे को हत्या में तरमीम कर दिया है।
शाहजहांपुर के थाना खुटार के गांव बेला निवासी लोकेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी बहन चंद्रा देवी की शादी सात मई 2017 को सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के गांव केसरियापुर निवासी अंकित से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ससुराल वाले दहेज में दो लाख रुपये की मांग को लेकर चंद्रा की अक्सर पिटाई करने लगे। कुछ दिन पहले पिटाई कर घर से भी निकाल दिया था।
पिता के साथ बहन की सुसराल पहुंचकर उन्होंने चंद्रा के पति और सास-ससुर को समझाया। इसके बाद चंद्रा को ससुराल भेज दिया। आरोप है कि चार सितंबर को पति, सास, ससुर और चचिया ससुर ने दहेज की मांग पूरी न होने पर चंद्रा की गला दबाकर कर दी और पुलिस को आत्महत्या करने की सूचना दे दी। लोकेंद्र परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे तो उन्हें चंद्रा का शव चारपाई पर पड़ा मिला था।
पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो मौत गला दबाने से होने की पुष्टि हुई। सेहरामऊ उत्तरी पुलिस ने लोकेंद्र की ओर से पहले चंद्रा देवी के पति अंकित, सास विटोली देवी, ससुर बिल्लू और चचिया सुसर रामहरीश के खिलाफ दर्ज दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज की थी। एसओ सेहरामऊ उत्तरी मदन मोहन चतुर्वेदी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मुकदमे को अब हत्या की धारा में तरमीम कर दिया गया है।