पीलीभीत में चोर को पांच साल की सजा, 10 हजार का जुर्माना

पीलीभी में तविशेष न्यायधीश (गैंगस्टर एक्ट) चंद्रमोहन मिश्र ने चोरी के मामले के दोषी को 10 हजार रुपये के अर्थ दंड सहित पांच वर्ष की सजा से दंडित किया है।

थाना पूरनपुर में तैनात उप निरीक्षक कमरुल ने 28 फरवरी 1997 को थाना निगोही, शाहजहांपुर के ग्राम ईशापुर के खेमसिंह व उसके गैंग के साथियों तिलक सिंह, श्रीकृष्ण ब्रिंदावन आदि के विरुद्ध चोरी कर जनता में भय व्याप्त करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।

सुनवाई के दौरान आरोपित खेम सिंह ने न्यायालय में अपनी पत्रावली अलग कराने का प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय ने पत्रावली अलग कर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अमित शुक्ल विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया।