पीलीभीत में धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मामलों में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार यादव ने दो दोषियों को क्रमश: छह माह और एक साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों को 2.40 लाख रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है।
पहला मामला गजरौला थाना क्षेत्र के पिण्डरा उर्फ देवीपुर निवासी जसमेर सिंह ने दर्ज कराया था। जसमेर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि गजरौला थाना क्षेत्र के पिपरिया भजा निवासी ओमप्रकाश को अपनी जमीन ठेके पर दी थी। ओमप्रकाश ने ठेके का 50 हजार रुपये गेहूं बेचकर देने का वादा किया था। तकादा करने पर उसने बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा गजरौला का चेक दिया, जो बाउंस हो गया। न्यायालय ने दोषी को छह माह की सजा के साथ ही 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
दूसरा मामले में माधोटांडा थाना क्षेत्र के मानपुर निवासी निशान सिंह ने ओमप्रकाश के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। निशान सिंह ने बताया था कि गुरुनानक एग्रो सेल गजरौला कलां नाम से उसकी दुकान है, जिस पर ओमप्रकाश का आना जाना था। ओमप्रकाश ने निशान सिंह से दोस्ताना संबंध बना लिए थे, जिसका फायदा उठाकर वह अपने गांव में दुकान खोलने के नाम पर 98 हजार रुपये का पेस्टीसाइड उधार ले लिया। ओमप्रकाश ने एक चेक दिया, जो बाउंस हो गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोषी को एक वर्ष की सजा सुनाते हुए 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।