पीलीभीत, चुनावी रंजिश में दो युवकों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने दो सगे भाइयों वसीउल्ला व मसीउल्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वसीउल्ला पर 27 और मसीउल्ला पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं साक्ष्य के अभाव में न्यायालय ने चुन्नन खां व गुडडू उर्फ शरीफ को दोषमुक्त कर दिया।
अभियोजन के अनुसार वादी मधोटांडा थाना क्षेत्र के धरमंगदपुर निवासी राजेन्द्र सिंह यादव ने आठ जनवरी 2019 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसका भतीजा शिवराम यादव अपने दोस्त साथी अतुल कुमार के साथ पूरनपुर से बाइक से घर लौट रहा था। पूरनपुर मंडी गेट से कुछ आगे गांव के ही वसीउल्ला, चुनन्न खां, गुड्डू व मसीउल्ला खां असलहे लेकर कार से आ गए। इन लोगों ने पहले बाइक में कार से टक्कर मारी, इससे शिवराम और अतुल सड़क पर गिर गए।
इसके बाद चारों ने एक राय होकर प्रधानी के चुनाव की रंजिश में दोनों के सिर में गोली मार दी। अतुल की मौके पर ही मौत हो गईं, जबकि शिवराम ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। इस पूरी घटना को धर्मापुर गांव के राधेश्याम और अशोक कुमार ने देखा। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोषियों को सजा सुनाई।