पीलीभीत कलेक्टर न्यायालय से गैंगस्टर एक्ट के आरोपी जसवीर सिंह पुत्र मेजर सिंह निवासी ग्राम पिपरिया भजा थाना गजरौला जिला पीलीभीत के विरूद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करते 7,02.32,029-100 रू० (सात करोड़ दो लाख बत्तीस हजार उन्तीस रू०) की सम्पत्ति कुर्क किये जाने के आदेश दिये गये।
इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने बताया कि गैंगलीडर जसवीर सिंह पुत्र मेजर सिंह ने अपने गैंग के सक्रिय सदस्य जजविन्दर सिंह पुत्र मानसिंह निवासी ग्राम विजयपुर पकडिया थाना न्यूरिया एवं सुखवीर सिंह पुत्र मक्खन सिंह निवासी ग्राम हल्दीघेरा थाना खटीमा के साथ एक संगठित गिरोह बनाया गया है इस गिरोह के द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी कर युवा वर्ग को नशे लगाने जैसे कृत्य किये जाते हैं, इसके अतिरिक्त गैंगलीडर जसवीर सिंह द्वारा पीलीभीत पूरनपुर रोड पर न्यू पंजाब-हरियाणा ड्राइवर नाम का एक दावा संचालित किया जा रहा है जिसका इस्तेमाल ट्रक डाईवरों तथा अन्य वाहन चालकों द्वारा अवैध मादक पदार्थों तथा अवैध असलहों की सप्लाई करने जैसे कृत्य किये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक पीलीभीत की आख्या के अनुसार गैंगलीडर जसवीर सिंह द्वारा उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के अधीन विचारणीय अपराध कार्य के परिणाम स्वरूप अर्जित की गयी सम्पत्ति से ग्राम गजरौला कलां सहराई स्थित व्यवसायिक भूमि व पक्के भवन निर्माण तथा ग्राम पिपरिया भजा थाना गजरौला स्थित अपने पिता की आवासीय भूमि व पुननिर्माण व सौन्दर्यीकरण कराया गया है जिसकी कुल अनुमानित लागत 7,02,32,029-00 रू. (सात करोड़ दो लाख बत्तीस हजार उन्तीस रू०) को धारा-14 (1) के अन्तर्गत जब्त (कुर्क) किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही उपजिलाधिकारी पीलीभीत सदर को आदेशित किया गया है वह तत्काल उपरोक्त सम्पत्ति को अपने कब्जे में ले लें और जब तक गैंगलीडर जसवीर सिंह द्वारा मेरे न्यायालय में युक्ति संगत साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाये तब तक उसे कुर्क रखा जाये।