पीलीभीत स्कूल मानक के अनुरूप ना चलने वाले वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान एआरटीओ श्री वीरेंद्र सिंह एवं यातायात निरीक्षक निर्देश चौहान द्वारा जनपद के विभिन्न स्कूलों में स्कूली बच्चों को लाने ले जाने में प्रयुक्त होने वाले वाहनों की जांच की गई, जिसमें 13 ई रिक्शा दो ऑटो टेंपो एवं दो मोटरसाइकिल को सीज किया गया। स्कूली बच्चों का परिवहन करते पाए गए 13 ई रिक्शा में से 8 से पंजीकृत तथा पांच ई-रिक्शा अपंजीकृत थे इन सभी को स्कूली बच्चों के असुरक्षित परिवहन किए जाने के दृष्टिगत ठेका चौकी थाना सुनगढ़ी में सीज़ कर दिया गया, अधिकांश ई-रिक्शा वाहनों में क्षमता से अधिक स्कूली छात्र बैठे हुए थे इसी प्रकार दो ऑटो टेंपो जिसमें से एक वाहन की फिटनेस समाप्त हो चुकी थी तथा दूसरे में क्षमता से काफी ज्यादा स्कूली छात्र बैठे हुए थे इन दोनों को भी सीज किया गया। सीज किए गए सभी वाहनों से स्कूली बच्चों को उतारकर सुरक्षित वाहन से उन्हें उनके विद्यालय पहुंचाया गया। चेकिंग कार्रवाई में एक मोटरसाइकिल जिस पर तीन नाबालिग छात्र सवार थे को सीज़ किया गया एवं एक अन्य मोटरसाइकिल को चालक के पास डीएल ना होने के कारण उसका चालान किया गया। ई-रिक्शा एवं अन्य असुरक्षित वाहनों से स्कूली बच्चों का आवागमन कराने के संबंध में विद्यालयों को नोटिस जारी कराया जा रहा है कि स्कूली बच्चों के घर से विद्यालय और विद्यालय से घर सुरक्षित आवागमन की जिम्मेदारी विद्यालयों की भी है अतः सभी विद्यालय यह सुनिश्चित कराएं कि उनके विद्यालय में आने वाला प्रत्येक छात्र छात्रा सुरक्षित वाहनों से ही विद्यालय आवागमन करें इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भी संबंधित विद्यालयों को निर्देशित कराया जाएगा। विद्यालय परिवहन यान नियमावली के अंतर्गत सुरक्षा मानकों को पूर्ण करने वाले स्कूल वाहनों को ही विद्यालय के बच्चों को लाने ले जाने के लिए निर्धारित किया गया है। एआरटीओ द्वारा अभिभावकों से यह अपील की गई है कि अपने बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत उन्हें सुरक्षित वाहनों से ही विद्यालय में आवागमन कराएं। एआरटीओ ने अवगत कराया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत ऐसे असुरक्षित वाहनों के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा।