पीलीभीत:मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के बाद थाना सुनगढ़ी पर पंजीकृत धारा 394/411 भादवि व 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में मा0 न्यायालय ने 04 अभियुक्तों को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 18-18 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड की सुनाई सजा।

पीलीभीत वादी की तहरीर के आधार पर थाना सुनगढ़ी पीलीभीत पर मुकदमा अपराध संख्या 943/2008 धारा 394/411 भादवि व 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कराया। गहन विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य एवं सबूत के साथ अभियुक्त 1.फरमान पुत्र अली नकी 2.बाबू पुत्र मो0 अख्तर 3.शाहीन पुत्र उत्तम जैदी निवासीगण मो0 हाकीम टोला कस्बा सेंथल थाना हाफिजगंज जनपद बरेली 4.सज्जाद पुत्र सल्ली उर्फ मो0 मियां निवासी जामा मस्जिद थाना हाफिजगंज जनपद बरेली का चालान माननीय न्यायालय कर दिनांक 26.03.2009 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय पीलीभीत में विचारण की कार्यवाही संपन्न हुई और विचारण के दौरान पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों एवं सबूतों के आधार पर माननीय न्यायालय स्पे0 जज गैंगस्टर पीलीभीत द्वारा सुनवाई पूर्ण कर दिनांक 01-10-2022 को धारा 394/411 भादवि व 2/3 गैंगस्टर एक्ट में दोष सिद्ध अभियुक्त 1. फरमान 2. बाबू 3. शाहीन 4. सज्जाद कुमार उपरोक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 18-18 हज़ार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।