पीलीभीत वित्तीय वर्ष 2018-19 में सचिव के साथ मिलकर ग्राम निधि प्रथम से अधोमानक कूडेदान का क्रय किया गया। उक्त सम्बन्ध में प्राप्त हो रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए पूर्व जिलाधिकारी द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों की 03 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। जांच समिति द्वारा प्रकरण की जॉचोंपरान्त उपलब्ध कराई गयी, जांच आख्या में ग्राम पंचायत गोवलपतिपुरा विकासखण्ड बीसलपुर में कूडेदान क्रय में रू. 75000.00 का गबन/दुरूपयोग पाया गया। अरविन्द कुमार तत्कालीन ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत गोवलपतिपुरा विकासखण्ड बीसलपुर के साथ साथ सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से गबन/दुरूपयोग की धनराशि रू. 75000.00 की आधी आधी धनराशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करने हेतु जिलाधिकारी आदेश दिये गये थे। उक्त आदेश के क्रम ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने हिस्से की वसूली रू. 37500.00 जमा कर दी गई है। परन्तु ग्राम प्रधान श्री अरविन्द कुमार द्वारा अपने हिस्से की गबन धनराशि रू. 37500.00 अभी तक बैंक ड्राफ्ट जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध नही कराया गया है।
जिलाधिकारी पुलकित खरे द्वारा पंचायती राज अधिनियम-1947 की धारा-27(2) में दी गई व्यवस्था के क्रम में श्री अरविन्द कुमार तत्कालीन ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत गोवलपतिपुर विकासखण्ड बीसलपुर से रू. 37500.00 धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूल करने आदेश दिये गये।