मामला पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव गुलरिया भूपसिंह का है गांव निवासी बुद्धा लाल का वर्ष 2015 में पड़ोस में रहने वाले सुरेंद्र कुशवाहा से विवाद हो गया था।जिस पर आरोपी सुरेंद्र कुशवाहा पुत्र राम मौर्य कुशवाहा ने बुद्धा लाल के घर में घुसकर परिजनों के साथ मारपीट करते हुए लूटपाट की,जान से मारने की नियत से पीड़ित पर फायर कर दिया था।इस मामले की पूरनपुर कोतवाली में धारा 323,504,336,452,25 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने 7 साल बाद 18 जुलाई को साक्ष्य के आधार पर आरोपी सुरेंद्र कुशवाहा को आरोपी करार देते हुए तीन साल की कैद की सजा सुनाई है।साथ ही दस हजार 250 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।कार्रवाई को लेकर आरोपी पक्षों में खलबली मची हुई है।