पीलीभीत : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश के अनुपालन में गठित जनपदीय मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के बाद थाना पूरनपुर पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के एक अभियोग में 02 अभियुक्तगणों को 05-05 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को 5000-5000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा

पीलीभीत थाना पूरनपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 1772/2014 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में पुलिस द्वारा गहन विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य एवं सबूत के साथ 02 अभियुक्तगणों का चालान माननीय न्यायालय कर आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। माननीय न्यायालय गैंगस्टर एक्ट/एनडीपीएस एक्ट कोर्ट पीलीभीत में सत्र परीक्षण की कार्यवाही संपन्न हुई और विचारण के दौरान पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर माननीय न्यायालय गैंगस्टर एक्ट/एनडीपीएस एक्ट कोर्ट पीलीभीत द्वारा दिनांक 28.07.2022 को दोष सिद्ध अभियुक्तगण 1.प्रमोद पुत्र गोविन्दराम 2.राजीव पुत्र गोविन्दराम निगण रूद्रपुर थाना पुरनपुर पीलीभीत को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में प्रत्येक को 05-05 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को 5000-5000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सवांददाता: रामगोपाल कुशवाहा