पीलीभीत : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार स्थापित कराये जाने हेतु प्रति विकासखण्ड कम से कम 50 ऋण आवेदन पत्र ऑनलाईन एक माह में आवेदित किये जाने हैं । योजनान्तर्गत उद्यम की स्थापना हेतु अधिकतम रू0 25.00 लाख तक के ऋण बैंकों के माध्यम से दिलाये जाने का प्राविधान है। सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यामियों को प्रोजेक्ट कास्ट 35 प्रतिशत मार्जिन मनी दिलाये जाने की व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना के उपरान्त 03 वर्ष तक अधिकतम 13 प्रतिशत ब्याज उपादान भी नियमानुसार लाभार्थी को प्राप्त हो सकेगा। उद्यम के 03 वर्ष तक सफलतापूर्वक संचालित होने के उपरान्त इकाई के विस्तार हेतु धनराशि रू0 01 करोड़ तक द्वितीय ऋण भी प्राप्त किया जा सकेगा। द्वितीय ऋण पर भी 15 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है।
रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत अपने विकासखण्ड से कम से कम 50 ऋण आवेदन पत्र एक माह में वेबसाइटwww.kviconline.gov.in पर ऑनलाइन कर सकते है।