पीलीभीत : शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से मृतक व्यक्तियों के परिजनों को राज्य आपदा मोचक निधि रू0 50000/- की धनराशि प्रति मृतक अनुग्रह सहायता राशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु कोविड-19 संक्रमण से होने का उल्लेख होना अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु कोविड-19 संक्रमण से हुई है को प्रमाणित करने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी के आदेशों के क्रम में कोविड निर्धारण समिति का गठन किया गया है। साथ ही साथ मृत्यु के कारणों को सत्यापन हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी पीलीभीत को नोडल अधिकारी नामित किया गया। प्राप्त शिकायतों का निस्तारण कराना सुनिश्चित किया जाये।
जिलाधिकारी के आदेशों के क्रम में कोविड-19 से मृतक व्यक्तियों के परिजनों अनुग्रह सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिये ‘‘कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल’’ का गठन किया गया है। जिसका नोडल जिला विकास अधिकारी, पीलीभीत को नामित किया गया है। सेल के द्वारा आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त वेवसाइट पर फीडिंग का कार्य किया जायेगा।