पीलीभीत जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे द्वारा पराली न जलाये जाने एवं रोकथाम हेतु तहसील स्तरीय टीम का गठन किया गया है। उक्त परिपेक्ष्य में जिलाधिकारी द्वारा दिनांक 05.10.2021 को तहसील पूरनपुर में समस्त लेखपालों के साथ बैठक कर पराली न जलाये के जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश किये गये थे। परन्तु पराली जलने की सर्वाधिक घटना पूरनपुर में घटित हो रही है। इस हेतु पूरनपुर के समस्त ग्रामों के कृषको द्वारा पराली को न जलाये जाने के सम्बन्ध में ग्राम स्तर पर जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया जाये। तहसील पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत पराली न जलाये जाने, पराली को नष्ट करने के अन्य उपायों के सम्बन्ध में गोष्ठी/चौपालों का आयोजन कर कृषकों को जागरूक किये जाने हेतु श्री के0बी0सिंह अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नोडल अधिकारी के सहयोग हेतु जिला कृषि अधिकारी एवं जिला कृषि रक्षा अधिकारी को नामित किया गया है। नामित नोडल अधिकारी एवं सहयोगी अधिकारी अग्रिम आदेशों तक तहसील पूरनपुर मुख्यालय पर रात्रि प्रवास करेंगे तथा अपने कार्यालयों का संचालन भी तहसील पूरनपुर से करेंगे। नोडल अधिकारी, अपने स्तर से तहसील स्तर पर टीमों का गठन करते हुये जिलाधिकारी को अवगत करायेंगे।
उक्त के अतिरिक्त न्याय पंचायत जटपुरा में नोडल अधिकारी मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, धर्मापुर खुर्द में जिला उद्यान अधिकारी, घुंघचिहाई में सहायक निदेशक रेशम, कबीरपुर कसगंजा में मत्स्य निरीक्षक/प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य, जमुनिया में सहायक निबन्धक सहायक आयुक्त सहकारी समितियां, पिपरिया दुलई में सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प, रम्पुरा फकीरे में जिला समाज कल्याण अधिकारी, कबीरगंज में बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहगझ़ में जिला कार्यक्रम अधिकारी, महुआ गुन्दे में जिला पूर्ति अधिकारी, चतीपुर में अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, जोगराजपुर में अधिशासी अभियन्ता शारदा सागर खण्ड, रायपुर बिचपुरी में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-1, गुलडिया भूपसिंह में अधिशासी अभियन्ता विद्युत पूरनपुर, आनन्दपुर उर्फ भगवन्तापुर में डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड-2, चांदूपुर में वन्दोवस्त अधिकारी चकबन्दी, सबलपुर खास में महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, माधौटांडा में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी व रघुनाथपुर में अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नोडल अधिकारी अपनी आवंटित न्याय पंचायतों में से प्रतिदिन 10 ग्रामों में पराली न जलाये जाने के सम्बन्ध में गोष्ठी/बैठकों का आयोजन कर कृषको/ग्राम प्रधानों को जागरूक करेगें। यदि किसी भी ग्राम में पराली जलने की घटना सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त होती है तो सम्बन्धित नामित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगें।