दैनिक अयोध्या टाइम्स पीलीभीत
पीलीभीत जिलाधकारी श्री पुलकित खरे के जनपद में हो रही पराली जलाने की घटनाओं को रोकने हेतु कठोर कार्यवाही की जा रही है, जिन ग्राम पंचायतों में पराली जलाने की घटनायें घटित हुई हैं उनसे सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को पंचायत राज अधिनियम-1947 की धारा-95(1)(छ)(तीन) के तहत कारण बताओं नोटिस प्रधान की गई है। उक्त धारा में व्यवस्था हैं- अपने पद का दुरूप्योग किया हो अथवा वह इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा आरोपित कर्तव्यों का पालन करने में लगातार असफल हो रहे हैं।
सैटेलाइट से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद के विकासखण्डों की ग्राम पंचायत गुलडिया भूपसिंह ग्राम प्रधान रामकुमार, कल्यानपुर ग्राम प्रधान सुरेन्द्र कौर, गोपालपुर ग्राम प्रधान पूजा देवी, अभयपुर मु0 शाहगढ ग्राम प्रधान शिवरानी, जमुनिया ज0 जगतपुर ग्राम प्रधान संतोष, सुन्दरपुर ग्राम प्रधान गुरजीत कौर, भायपुर ग्राम प्रधान गुरूमीत सिंह, धर्मापुर खुर्द ग्राम प्रधान अनीता, सबलपुर खास ग्राम प्रधान ब्रजपाल, हरीपुर कला ग्राम प्रधान राजेन्द्र कौर, सिमरा ता0 घुंघचिहाई ग्राम प्रधान मंग्गूलाल, जटपुरा ग्राम प्रधान कविता शाह, बंजरिया ग्राम प्रधान गुरूदेव सिंह, पिपरिया मझारा ग्राम प्रधान नरेन्द्र कौर, शेरपुर मकरन्दपुर ग्राम प्रधान निर्मल सिंह, प्रसादपुर ग्राम प्रधान राजकुमार, पिपरिया करम ग्राम प्रधान कुलवन्त कौर, भोपतपुर ग्राम प्रधान गंगाराम, गुलडिया भूपसिंह ग्राम प्रधान राजकुमार, अभयपुर माधौपुर ग्राम प्रधान सर्वजीत कौर, उदयकरनपुर ग्राम प्रधान कुलवन्त कौर, टाण्डा ग्राम प्रधान पूजा वर्मा, ढकिया केसरपुर ग्राम प्रधान नत्थो देवी, मथना जप्ती ग्राम प्रधान भरत लाल एवं ग्राम पंचायत सूरजपुर ग्राम प्रधान परमवीर सिंह, शाहबाजपुर ग्राम प्रधान परमजीत सिंह, घनश्यामपुर ग्राम प्रधान अनुपम शर्मा, हरीपुर ता0 चांदपुर ग्राम प्रधान बग्गा सिंह, कल्यानपुर ता0 करेली ग्राम प्रधान निशा यादव, लोहरपुरा ग्राम प्रधान खान सिंह, मुज्जफरनगर ग्राम प्रधान नरेश पाल सिंह, आराजी बौरख ग्राम प्रधान मीना देवी, रम्पुरा मु0 कोन ग्राम प्रधान हरजिन्दर सिंह, मझगवां प्रधान प्रधान आशा देवी के ग्रामों के कृषकों द्वारा पराली जलायी गयी है। तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट पीलीभीत के द्वारा जनपद के समस्त प्रधानों/सचिवों को पराली न जलाये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। उक्त के सम्बन्ध में प्रधानों को जिलाधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किये गये हैं।
जिलाधिकारी द्वारा समस्त ग्राम प्रधानों को निर्देशित किया गया है कि स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 07 दिन के अन्दर साक्ष्यों सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कोई लिखित सुस्पष्ट प्रति उत्तर/स्पष्टीकरण, समाधान, साक्ष्य सहित प्राप्त नही होता है तो यह मान लिया जायेगा कि कोई स्पष्टीकरण, समाधान, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना है। तदनुसार वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाते हुये अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगें।