वर्तमान में जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों 12 ग्राम पंचायतें (ऐसी ग्राम पंचायतें जहां मा0 अपीलीय न्यायालय का स्थगनादेश नहीं है) में उचित दर विक्रेताओं के चयन के लिए ग्राम सभा की खुली बैठक आहूत की जानी है। जनपद की 12 रिक्त ग्राम पंचायतों में उचित दर विक्रेताओं के चयन हेतु ग्राम सभा में दिनांक 31 अगस्त व 07 सितम्बर 2021 को खुली बैठक करने हेतु जिलाधिकारी के आदेशानुसार पर्यवेक्षण अधिकारी नामित किये गये है।। विकासखण्ड मरौरी की ग्राम पंचायत बेहरी में खण्ड विकास अधिकारी मरौरी, कलीनगर की ग्राम पंचायत बंग्ला उर्फ मित्रसेनपुर में तहसीलदार कलीनगर, अमरिया की हरदासपुर में उप जिलाधिकारी अमरिया, गिधौंर में तहसीलदार अमरिया, कुर्री में खण्ड विकास अधिकारी अमरिया, बीलसपुर की ग्राम पंचायत रायपुर में तहसीलदार बीसलपुर, चपरौआ कुंइया में खण्ड विकास अधिकारी बिलसण्डा, सैजना में उप जिलाधिकारी सदर, ललौरीखेडा की ग्राम पंचायत ललौरी में तहसीलदार सदर, जिरौनिया में जिला आबकारी अधिकारी एवं दिनांक 07 सितम्बर 2021 को कलीनगर की ग्राम पंचायत सेल्हा में उप जिलाधिकारी कलीनगर व हरीपुर फुलहर में खण्ड विकास अधिकारी अधिकारी पूरनपुर को नामित किया गया है।
ग्राम सभा की खुली बैठक में उचित दर विक्रेता के चयन में स्वयं सहायता समूह को प्रथम वरीयता प्रदान की जायेगी। नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी निर्धारित तिथि दिनांक 31 अगस्त व 07 सितम्बर 2021 को ही उक्त रिक्त ग्राम पंचायतों में अपनी उपस्थिति में ग्राम सभा की खुली बैठक में निर्धारित आरक्षण के अन्तर्गत नियमानुसार उचित दर विक्रेता की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगें। प्रस्ताव पारित कराये जाने का पूर्ण दायित्व पूर्व की भांति सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी का ही होगा। नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी के साथ साथ सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि प्रस्ताव निर्धारित आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत ही पारित कराया जाये। खण्ड विकास अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी द्वारा अपने स्तर से सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारियों को प्रस्ताव की प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु निर्देशत किया जाये। बैठक की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी अवश्य कराई जाये। नामित अधिकारियों द्वारा बैठक के पश्चात तत्काल प्रस्ताव पारित होने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया जाये साथ ही प्रस्ताव की प्रति सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से तत्काल सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी। इस कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।
संवाददाता रामगोपाल कुशवाहा