बरेली: मान्यता प्राप्त स्कूलों के संगठन बेसिक शिक्षा समिति समिति उत्तर प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश चन्द्र सक्सेना ने अभिभावकों को चेतावनी दी है कि वे अपने बच्चे का बिना टी. सी. के किसी स्कूल में प्रवेश न दिलायें अन्यथा उन के बच्चे का प्रवेश निरस्त होने के साथ ही उनके विरुद्ध गैरजमानती धाराओं में कार्यवाही होगी.
ज्ञातव्य हो कि शिक्षा के अधिकार कानून के अन्तर्गत बच्चे का कक्षा आठ तक किसी भी कक्षा में उसकी उम्र व योग्यता अनुसार प्रवेश लिया जा सकता है परन्तु यह सुविधा केवल उन बच्चों के लिए है जो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में न पढ़े हों
बहुत बड़ी संख्या में मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावक कोरोना महामारी काल में बन्द स्कूल का शुल्क न देना पड़े इसलिये अन्य स्कूल में उक्त नियम का लाभ लेकर इस तथ्य को छुपा कर कि उनका बच्चा मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहा है प्रवेश दिला रहे हैं. अभिभावकों का यह कृत्य कानून की दृष्टि में अपराध है.
शिकायत मिलने पर शिक्षा विभाग से पहले उनके बच्चे का प्रवेश निरस्त कराया जायेगा फिर भी नहीं सुधरे तो कानूनी कार्यवाही कराई जायेगी.