पीलीभीत :पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना माधौटाँडा के मु0अ0सँ0 436/2018 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम थाना माधौटाँडा पीलीभीत से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अन्य अभिलेखों का अध्ययन व परिशीलन किया।

पीलीभीत: पुलिस अधीक्षक पीलीभीत द्वारा प्रेषित थाना माधौटांडा के मु0अ0सं0 436/2018 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम थाना माधौटांडा पीलीभीत से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अन्य अभिलेखों का अध्ययन व परिशीलन किया। अभियोजन कथानुसार प्रकरण में जिला कृषि अधिकारी पीलीभीत के पत्र दिनांक 27.12.2018 प्रभारी थाना माधौटांडा दिनांक 21.12.2018 को एस0एच0ओ0 माधौटांडा एवं डा0 विनोद कुमार यादव जिला कृषि अधिकारी, पीलीभीत उर्वरक निरीक्षक अधिसूचना दिनांक 08.03.2016 के क्रम में कस्बा माधौटांडा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित स्टाफ श्री राजकुमार, वरिष्ठ सहायक महेश कुमार के साथ मिलकर मल्टी माईकोन्यूट्रियन्ट 10 प्रति0 के 02 नमूने माईकोन्यूट्रियन्ट मिक्चर-6 प्रति0 के 01 नमूना, 1-सुपर पोटाश के 02 नमूने इस प्रकार कुल 05 नमूने ग्रहित किये गये। निरीक्षण के समय श्री देवेन्द्र पुत्र खेमकरन सिंह निवासी ग्राम हाफिजगंज पो0 थाना हाफिजगंज जनपद बरेली उपस्थित थे जो कम्पनी राधिका बायोटेक प्रा0लि0 आगरा के क्षेत्रिय प्रतिनिधि है। इनके क्षेत्रीय सेल्स मैनेजर श्री हरिओम शर्मा से दूरभाष पर वार्ता की गयी, के क्रम श्री शर्मा के द्वारा उक्त उर्वरक के निर्माण करने के प्राधिकार पत्र व्हाट्सेपएप पर प्रेषित किया गया। परन्तु उनके द्वारा बिक्री किये जाने का प्राधिकार पत्र पत्र प्रस्तुत नही किया गया। उनके द्वारा बिना बिक्री की अनुमति प्राप्त किये उर्वरक की बिक्री की जा रही है। कुल रखे उर्वरक जो प्रोफार्मा-02 विस्तृत रूप से लिखा गया को मारूफ शाह के मकान में रखे गये, को उप जिला मजिस्टेªट कलीनगर की उपस्थिति में सील किया गया। श्री हरिओम शर्मा पुत्र श्री निवास शर्मा निवासी 13-ए राधिका पुरम जनपद मथुरा अधिकृत एजेन्ट राधिका वायोटेक प्रा0लि0 आगरा उर्वरक विक्रय का लाइसेंस प्राप्त किये बिना उर्वरक विक्रय करते पाये गये तथा उनके कब्जे से मल्टी माइकोन्यूट्रियन्ट 10 प्रतिशत के तीन कट्टे तथा मारूफ शाह के मकान में अवस्थित (किराया) दुकान पर पोटाश 700 किलोग्राम, मल्टी माइकोन्यूट्रियन्ट 6 प्रतिशत 160 किलोग्राम, माइकोन्यूट्रियन्ट 10 प्रतिशत 200 किलोग्राम, कैल्शियम-1625 किलोग्राम, डब्लूडीजी सल्फर 60 किलोग्राम, एनवीजी-40-40 किलोग्राम, बंडर प्लस-10 किलोग्राम, आर0सी0-20 किलोग्राम, सल्फर 90 प्रतिशत 25 किलोग्राम पाये गये जिन्हें पुलिस लेकर सुपुर्दगीनामा लिखवाकर सुपुर्दगार को दिया गया। बरामद उर्वरक आवश्यक वस्तु 1955 की धारा 2क के द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है। जिसके विक्रय भण्डारण को केन्द्र सरकार द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा-7,8 एवं 25 के द्वारा प्रतिबन्धित किया गया है। उक्त कंट्रोल आर्डर का उल्लघंन कर उर्वरक का भण्डारण एवं विक्रय धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। उपलब्ध उर्वरक की बिक्री कर काला बाजारी की जा रही है जो उर्वरक नियंत्रण आदेश का खुला उल्लघंन है। सील किये गये उर्वरकों को माधौटांडा स्थित रन्धवा फसल सुरक्षा केन्द्र माधौटांडा के प्रो0 श्री करनजीत सिंह पुत्र श्री निर्मल सिंह नि0ग्राम मैनाकोट तहसील कलीनगर पीलीभीत के सुपुर्दगी में दो चाबी एक थैले में सील कर प्राप्त करा दी गयी। श्री हरिओम शर्मा पुत्र श्री निवास शर्मा के द्वारा बिना उर्वरक प्राधिकार पत्र प्राप्त किये उक्त उर्वरक अवैध रूप से बिक्री किये जाने हेतु सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी कराई गयी।
उक्त अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री अजयवीर सिंह थाना माधौटांडा द्वारा की गयी है। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा वादी, गवाहान व मुल्जिम के बयान अंकित किये गये, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्व प्रथम दृष्टया अपराध के अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का बनता पाया गया।
जिला मजिस्टेªट श्री पुलकित खरे द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये अभियुक्तगण हरिओम शर्मा पुत्र श्री निवास शर्मा नि0 13-ए राधिका पुरम थाना गोविन्दनगर जनपद मथुरा, विपिन शर्मा पुत्र श्री जयप्रकाश शर्मा नि0 रामनगर खण्डोली जनपद आगरा व मुकेश रावत पुत्र गुलाव सिंह रावत नि0 रामगाठा पो0 सकवार जिला धौवलपुर राजस्थान के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर अभियोग चलाये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

रिपोर्ट :फूल चन्द राठौर पीलीभीत