पीलीभीत:शासन द्वारा कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम, उपाय एवंज न सामान्य को जागरूक किये जाने आदि सम्बन्धी दिशा निर्देश का अनुपालन कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा माॅस्क न पहनने एवं सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का उल्लघंन करने पर अधिरोपित एवं वसूल किये गये जुर्माने के की दिनांक 17.11.2020 की समीक्षा किये जाने पर जनपद की समस्त निकाय से अधिरोपित जुर्माना 1900, वसूल किया गया जुर्माना 1900, अधिरोपित जुर्माना 109600 व वसूल किया गया जुर्माना 109600 गया। नगर पंचायत न्यूरिया हुसैनपुर एवं बरखेड़ा के अधिशासी अधिकारियों द्वारा दिनांक 17.11.2020 को माॅस्क न पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों पर कोई जुर्माना अधिरोपित नहीं किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया ऐसा विदित हो रहा है कि सम्बन्धित निकाय में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोविड-19 के नियमों का उल्लघंन नहीं किया गया है जो सर्वथा उचित प्रतीत नहीं होता है। अन्य पालिका/पंचायत द्वारा भी अधिरोपित एवं वसूले गये जुर्माने की संख्या बहुत कम है, जिससे शिथिलता परिलक्षित हो रही है। इस बिन्दु की दैनिक जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है।
: उपरोक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा चेतावनी प्रदत्त करते हुये समस्त अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि आगामी दिवसों में भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर स्वयं उपस्थित रहकर माॅस्क न पहनने वाले एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना अधिरोपित करते हुये सम्बन्धित व्यक्तियों को उचित मूल्य पर मास्क उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें। साथ ही आम जनमानस से कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी की रोकथाम हेतु बनाये गये नियमों के विषय में जागरूक करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में आपके विरूद्व विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।
रिपोर्ट : रामगोपाल कुशवाहा पीलीभीत