किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायधीश (पाक्सो एक्ट) अर्चना गुप्ता ने आरोपित को दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा से दंडित किया है। साथ ही 57 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।किशोरी के पिता ने थाना बरखेड़ा में 22 फरवरी 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि 19 फरवरी 2017 को वह घर पर नहीं था। उसकी 15 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। जब वह दो बजे घर पहुंचा तो उसकी बेटी घर पर नहीं थी। तलाश किया तो जानकारी नहीं मिली। उसने बेटे को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने 28 फरवरी को पीड़िता को बरामद किया। पूछताछ पर किशोरी ने थाना पूरनपुर अंतर्गत ग्राम टांडा छत्रपति नवदिया निवासी अक्षय कुमार पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने वाद विवेचना न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कई गवाह पेश किए। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी अक्षय कुमार को दोषी पाते हुए दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कुश कुमार वर्मा ने की।