बालिका से दुष्कर्म करने के छह वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (पास्को एक्ट) अर्चना गुप्ता ने दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया है।
पीड़िता ने थाना अमरिया में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि वह 23 जनवरी 2017 को दिन में तीन बजे शौच के लिए घर से बाहर स्थित शौचालय में गई थी, तभी निसबा निसैइया गांव का धर्मपाल व एक अज्ञात मुंह दबाकर उसे गांव के बाहर ले गया और दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया और न्यायालय में बयान दर्ज कराए।
विवेचना में पुलिस ने धर्मपाल को दोषी पाते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक कुश कुमार वर्मा ने न्यायालय में पीड़िता समेत कई गवाह पेश किए। वहीं आरोपी ने खुद को निर्दोष होना बताया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की कैद से दंडित किया।