भूलकर भी न करें ये गलतियां, पीपीएफ अकॉउंट हो जाएगा अनियमित

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) को निश्चित रिटर्न और टैक्स पर मिलने वाले फायदों के कारण एक अच्छे निवेश विकल्प के तौर पर देखा जाता है। किसी भी अन्य सुविधा की ही तरह इसका भी पूरा फायदा उठाने के लिए आवश्यक है कि आपको इससे जुड़े नियम पता हों। यह भी जान लें कि नियमों का पालन न करने की स्थिति में आपके पीपीएफ अकाउंट को अनियमित भी घोषित किया जा सकता है। यदि आपका पीपीएफ अकाउंट अनियमित घोषित होता है तो आपके पीपीएफ अकाउंट के खिलाफ कई एक्शन लिए जा सकते हैं। इनमें अकाउंट बंद करना, अंशदान रिटर्न करना या ब्याज मिलना बंद करने जैसे एक्शन शामिल हैं। वहीं यदि इसे दोबारा नियमित करने के लिए लंबी प्रक्रिया का पालन करना होता है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किन गलतियों पर अकाउंट अनियमित किया जा सकता है।

टर्म बढ़ाने की जानकारी देना आवश्यक

यदि आप पीपीएफ अकाउंट की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो 14वें साल में फॉर्म-एच पोस्ट ऑफिस में जमा कराना जरूरी होता है। इस अकाउंट को 15 साल के बाद अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर यह काम पोस्ट ऑफिस को अग्रिम जानकारी देने के बिना किया जाता है तो अकाउंट अनियमित घोषित किया जा सकता है।

एक ही नाम से दो अकाउंट खोलने पर

याद रखें कि एक नाम से सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस या बैंक में से किसी भी एक जगह यह अकाउंट खोला जा सकता है। वहीं यदि एक नाम पर दो पीपीएफ अकाउंट पाए जाते हैं तो इनमें से एक अनियमित घोषित कर दिया जाएगा।

ज्वॉइंट पीपीएफ अकाउंट होने पर

पीपीएफ में ज्वाइंट अकाउंक की कोई सुविधा नहीं है। अगर कोई ज्वाइंट अकाउंट खोलता है तो इसे अनियमित घोषित किया जा सकता है।