फर्रुखाबाद:(द दस्तक 24 न्यूज़) 09 जून 2025 उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अपराधियों को कठोर सजा दिलाने के अभियान के तहत फतेहगढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2023 में दर्ज सामूहिक हमले और हत्या के गंभीर मामले में शामिल 10 अभियुक्तों को मा. न्यायालय एडीजे-04/ईसी एक्ट, फर्रुखाबाद द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर ₹73,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।
प्रकरण का विवरण
कोतवाली फतेहगढ़ में वर्ष 2023 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 367/2023 (वाद संख्या 944/2023) में धारा 147, 148, 307, 302/149 भा.दं.वि. के अंतर्गत ग्राम सरह, थाना फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद के निम्न अभियुक्त नामजद थे:
1. अरविन्द पुत्र सुखपाल
2. गोविन्द पुत्र सुखपाल
3. महेन्द्र सिंह पुत्र हरिपाल सिंह
4. रामवीर पुत्र कालीचरन
5. गोपाल पुत्र सुखपाल
6. समर सिंह उर्फ समरे पुत्र सुखपाल
7. अनिरुद्ध उर्फ बौखा पुत्र सुखपाल
8. शिवेन्द्र सिंह पुत्र शिवपाल सिंह
9. धीरेन्द्र सिंह पुत्र हरिपाल सिंह
10. सरविन्द पुत्र सुखपाल सिंह
घटना की विवेचना तत्परता से पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र मा. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
सजा के पीछे की मेहनत
इस निर्णय में फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, कोर्ट पैरोकार और कोर्ट मोहर्रिर की भूमिका सराहनीय रही। विशेष रूप से एडीजीसी श्री श्रवण कुमार, कोर्ट मोहर्रिर का. गौरव यादव तथा पैरोकार हेड कांस्टेबल श्याम सिंह के अथक प्रयासों से प्रभावी पैरवी संभव हो सकी।
पुलिस अधीक्षक ने दी बधाई
फतेहगढ़ पुलिस अधीक्षक श्रीमती आरती सिंह ने टीम को इस सफलता के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह फैसला न्याय की स्थापना और अपराधियों में भय पैदा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह सजा न केवल पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में मील का पत्थर साबित हुई, बल्कि कानून व्यवस्था में जनता का भरोसा और मजबूत करेगी।