(द दस्तक 24 न्यूज़) 13 जून 2025 उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के स्पष्ट निर्देशों के क्रम में अपराधियों को कठोरतम सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी की कार्ययोजना का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। जनपद फर्रुखाबाद की कोतवाली कायमगंज में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में अभियुक्त को मा. न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा भारी अर्थदंड से दंडित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियुक्त देवरूप गंगवार पुत्र दीनदयाल, निवासी ग्राम सैथरा, कोतवाली कायमगंज, जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध थाना कायमगंज में मु0अ0सं0-392/2023 वाद स0-770/2023, धारा 376, 511 भा.द.वि. एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मामला पंजीकृत किया गया था।
प्रकरण की विवेचना के उपरांत पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात फतेहगढ़ पुलिस टीम, मॉनीटरिंग सेल, अभियोजन पक्ष, तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहर्रिर के समन्वित प्रयासों से मामले की सुनवाई में प्रभावी पैरवी की गई। पैरवी टीम की मेहनत रंग लाई और दिनांक 13 जून 2025 को मा. एडीजे द्वितीय, एससी/एसटी कोर्ट, फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त देवरूप गंगवार को आजीवन कारावास तथा ₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) के आर्थिक दंड से दंडित किया गया।
इस सफलता में प्रमुख भूमिका निभाने वाले प्रमुख अधिकारी हैं:
एडीजीसी (विशेष लोक अभियोजक): श्री हरिनाथ सिंह
एडीजीसी: श्री अनुज कटियार
कोर्ट मोहर्रिर: कांस्टेबल बन्टी कुमार
पैरोकार: कांस्टेबल बिबेक कुमार
यह सजा समाज को यह संदेश देती है कि कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस विभाग की यह सख्त एवं निष्पक्ष कार्यप्रणाली पीड़ितों को न्याय दिलाने में मील का पत्थर साबित हो रही है। फतेहगढ़ पुलिस द्वारा एक बार फिर यह सिद्ध किया गया है कि न्याय दिलाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता और कार्यकुशलता अत्यंत प्रभावी और प्रशंसनीय है।