बिहार में कोरोना वायरस की स्थिति बेकाबू हो गई है। रोज रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में लॉकडाउन को 16 दिन के लिए बढ़ा दिया है। अब बिहार में एक अगस्त से लेकर अगले 16 दिन यानी 16 अगस्त तक लॉकडाउन लागू रहेगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में गाइडलाइंस भी जारी कर दी है।
बिहार गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले तीन सप्ताह से राज्य में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट भी पहले के मुकाबले बढ़ गया है। इसी को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है ताकि तुरंत ही कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके।
लॉकडाउन के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद
- 1 अगस्त से 16 दिन के लिए लागू हो रहे लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के कार्यालय 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुले रहेंगे। अधिकारी भी ऑफिस आएंगे। केंद्रीय सशस्त्र बल, आपदा विभाग, पेट्रोलियम, पीएनजी व सीएनजी से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे।
- राज्य सरकार के कार्यालय 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुले रहेंगे। सिविल डिफेंस, पुलिस, अग्निशमन विभाग व आपदा विभाग के कार्यालय में सभी स्टाफ के आने की छूट रहेगी।
- आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पहले की तरह ही खुली रहेंगी। वहीं अस्पताल और दवा दुकानों पर रोक लागू नहीं रहेगी। बैंक में पहले जैसे ही काम होता रहेगा।
- वाणिज्यिक और प्राइवेट ऑफिस भी 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुल सकेंगे।
- औद्योगिक प्रतिष्ठान खुलें रहेंगे। हालांकि कोरोना के रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों का उन्हें सख्ती से पालन करना होगा।
- सभी तरह के परिवहन सेवा पर राज्य में पाबंदी रहेगी। हालांकि रेल और विमान सेवा पहले की तरह ही जारी रहेंगे।
- वहीं टैक्सी व ऑटो रिक्शा चलाने पर पाबंदी नहीं है।