महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 से माता-पिता को खोने वाले बच्चों के खाते में 5 लाख जमा करने की घोषणा की है, जिसे बच्चे 21-वर्ष के होने पर ब्याज सहित निकाल सकेंगे। बकौल सीएमओ, “परिवार (एक्सटेंडेड) अगर ऐसे बच्चों की देखभाल नहीं करता है…तो सरकार उनकी देखभाल करेगी।” वहीं, कोविड-19 से किसी एक अभिभावक को खोने वाले बच्चों को 2,500/महीने मिलेंगे।