केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से फैमिली पेंशन में एक बड़ा बदलाव किया गया है। रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग के सर्कुलर को लागू करने का आदेश जारी किया है।
क्या है सर्कुलर: दरअसल, 16 जून 2021 को पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडब्लू) ने एक अहम शर्त का जिक्र करते हुए बताया था कि फैमिली पेंशन पाने वाले सदस्य से ये अधिकार छिना जा सकता है।
इसके मुताबिक फैमिली पेंशन पाने वाले सदस्य पर सरकारी कर्मचारी की हत्या का आरोप लगता है या ऐसे किसी अपराध के लिए भड़काने का आरोप लगता है तो ऐसी परिस्थिति में परिवार के किसी अन्य पात्र सदस्य को पेंशन दी जा सकती है
अब रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा: रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने 05 जनवरी 2022 को सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों के लिए डीओपी एंड पीडब्ल्यू के ज्ञापन में आवश्यक परिवर्तनों सहित निहित प्रावधानों (मुद्दे के मुख्य बिंदु को प्रभावित न करते हुए आवश्यक व्यवस्था) को लागू करने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह प्रावधान 16 जून 2021 से लागू होगा।
किन लोगों से छिन सकता है पेंशन लेने का अधिकार, फैमिली पेंशन पर बड़ा आदेश
![](https://i0.wp.com/thedastak24.com/wp-content/uploads/2022/01/Capture-58.jpg?resize=240%2C172&ssl=1)