नए और पुराने टैक्स स्लैब में से कौन सा होगा आपके लिए फायदेमंद,पढ़ें

बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नए इनकम टैक्स स्लैब की घोषणा की है। इसके तहत 7 लाख की कुल आय पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। वहीं, 15 लाख रुपये से ऊपर की इनकम पर अधिकतम 30 प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि इनमें से कौन-सा टैक्स स्लैब आपके हजारों रुपये बचा सकता है।

जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान समय में पूरे भारत में ओल्ड टैक्स स्लैब के तहत टैक्स भुगतान किया जाता है। इसमें 2.50 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। वहीं, यूनियन बजट में पेश किए गए टैक्स स्लैब में तीन लाख तक के इनकम पर टैक्स छूट है। इसके आलवा एक नई टैक्स स्लैब भी है। इसमें 2.5 लाख रुपये से ऊपर की इनकम पर टैक्स लगता है। हालांकि, इसमें ज्यादा स्लैब को रखा गया है ताकि करदाताओं के बोझ को कम किया जा सके।

इस टैक्स व्यवस्था के तहत आने वाले स्लैब कुछ इस तरह से हैं-

2.5 लाख रुपये तक की आय को व्यक्तिगत आयकर से छूट प्राप्त है।

2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत की टैक्स

5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स

10 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 फीसद टैक्स लगता है

इस टैक्स स्लैब को 2020-21 के बजट में पेश किया गया था। यह एक विकल्प के तौर पर लाया गया स्लैब है, जिसे टैक्स पेयर पुरानी या नई व्यवस्था के तहत चुन सकते हैं। इसमें आने वाले स्लैब कुछ इस तरह हैं-

2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की कुल आय पर 5 फीसद टैक्स

5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये तक की कुल आय पर 10 फीसद टैक्स

7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की कुल ये पर 15 फीसद टैक्स

10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये की कुल आय पर 20 फीसद टैक्स

12.5 लाख से 15 लाख रुपये की कुल ये पर 25 फीसद टैक्स

15 लाख रुपये से ज्यादा रुपये तक की कुल आय पर 30 फीसद टैक्स देना पड़ता है।

हालांकि, इस विकल्प को चुनने पर करदाता किसी भी तरह की छूट का दावा नहीं कर सकता है। यानी कि इसमें 80C के तहत मिलने वाले छूटों के लिए क्लेम नहीं किया जा सकेगा।