उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को निर्देश दिए कि कांग्रेस और जद(एस) के 15 अंसतुष्ट विधायकों को कर्नाटक विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए ”बाध्य ना” किया जाए।
कर्नाटक विधानसभा में 18 जुलाई को एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा लाए जाने वाले विश्वास मत पर फैसला होना है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार अपने द्वारा तय की गई अवधि के भीतर असंतुष्ट विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं।
न्यायालय ने यह भी कहा कि अध्यक्ष का फैसला उसके समक्ष पेश किया जाए।