उमरिया:जिले की राजस्व सीमाओं में धारा 144 लागू

उमरिया: जिले में कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए साथ ही लगातार बढ़ रहे संक्रमण को नजर में रखते हुए जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव श्रीवास्तव एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जिले में धारा 144 लागू किया. कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी को एक साथ सुन पाना संभव न होने के कारण एक पक्षीय फैसला लेना पड़ा. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिले की राजस्व सीमाओं में धारा 144 लागू की गई है. कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए उमरिया, चंदिया, करकेली, मानपुर, पाली, नरोजाबाद सभी जगहों पर माह के हर रविवार को लॉकडाउन घोषित किया जा रहा है. आगामी आदेश तक यह लॉकडाउन लागू रहेगा जिले के कोई भी प्रतिष्ठान नहीं खुलेंगे.
वही आवश्यक सेवाओं पर छूट दी जाएगी मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, पेट्रोल पंप, डीजल पंप, दूध की दुकानें एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं पर यह छूट लागू रहेगी. इसके अलावा लोगों को अत्यावश्यक कार्य से निकलने की ही अनुमति होगी .अन्यथा सभी लोग घरों के भीतर ही रहेंगे इसका उल्लंघन करने वालों को सजा दी जाएगी.

पत्रकार: कंचन साहू